1984 सिख दंगाः कांग्रेस नेता सज्ज्न कुमार को उम्रकैद की बजाये फांसी की मांग

नई दिल्ली। 1984 सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने की आदेश दिया है।

सोमवार को जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने फैसला सुनाया। सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा देने के साथ दोषी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।

सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हाई कोर्ट की फैसले को चुनौति देगी कमेटी ने कोर्ट से मांग की है कि सिख दंगों की आरोपियों को उम्रकैद की बजाये फांसी मिलनी चाहिये। दिल्ली कमेटी पीड़ितों को साथ लेकर इस संबंधी सुप्रीम कोर्ट में जायेगी। कमेटी ने नवम्बर 1984 में हुए कत्लेआम को देश की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बताते हुए 34 वर्ष बाद इस कत्लेआम के लिए जिम्मेंदार बड़े नेताओं को सजा मिलने पर खुशी जताई।

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