‘आप’ विधायकों को खुश होने की जरुरत नही है। विधायकों की सदस्यता रद्द होनी तय हैः माकन

न्यूज़ डेस्क,
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता लाभ के पद के चलते रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ आप पार्टी के विधायकों के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किए गए केस पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है, इसलिए आप पार्टी के 20 विधायकों को खुश होने की जरुरत नही है। उनको थोड़ा सा फायदा मिला है जो कुछ समय के लिए ही है।
माकन ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केस की मेरिट पर कुछ नही बोला है कि इन विधायकों को आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने लाखों करोड़ो रुपये उनको संसदीय सचिव बनने के बाद उन पर खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केस को वापस अंतिम सुनवाई के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा है, जबकि राष्ट्रपति के उस आदेश को खारिज नही किया है जिसके तहत राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को इन 20 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद को लेकर आई शिकायत की जांच करने के लिए कहा था।
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माकन ने कहा कि 20 विधायकों के केस का फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को दोबारा सुनवाई के लिए कहा है जो कि ‘‘प्रींसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस’’ पर आधारित है तथा उच्च न्यायालय ने मंत्रियों के द्वारा ली गई मत्रीत्व सुविधाओं को नही नकारा हैं।
माकन ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर इस केस की सुनवाई निश्चित समय अवधि में करने के लिए गुहार लगाऐगी, हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग सुनवाई करके एक बार फिर विधायकों को आयोग्य घोषित करने का आदेश पास करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सामने अभी सर्वोच्च न्यायालय जाने का रास्ता बचा है। उन्होंने कहा कि इन विधायकों की सदस्यता रद्द होनी तय है।

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