नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगा जोरो का झटका। सदर विधानसभा क्षेत्र से आप (AAP) विधायक सोमदत्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरूवार को एक शख्स से मारपीट के मामले में 2 लाख जुर्माना के साथ 6 महीने कैद की सज़ा सुनाई है। हालाकी सोमदत्त ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। लेकिन आदालत ने सोमदत्त की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमदत्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (गंभीर चोट पहुंचाने), धारा 147 (दंगा फैलाने) और धारा 149 (गैरकानूनी भीड़-भाड़) के तहत दोषी पाया है।
क्या है मामला
10 जनवरी 2015 को विधायक सोमदत्त तकरिबन 60 समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के डीडीए फ़्लैट गुलाबी बाग मकान संख्या 13 पर रात करीब आठ बजे पहुंचे। जहां शिकायतकर्ता संजीव राणा के साथ विधायक और उनके समर्थकों ने मारपीट की, जिससे संजीव राणा को गंभीर चोटें आई थी। संजीव राणा व उनके भाई राजीव राणा ने इस घाटना की जानकारी 100 नं. पर दी थी। जहां पुलिस ने हिन्दू राव अस्पताल में संजीव राणा की एमएलसी कराई थी और स्थानीय पुलिस स्टेशन गुलाबी बाग में आप विधायक सोमदत्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया था।
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पीड़ित ने आरोप लगाया था कि विधायक ने बेसबॉल से पीड़ित संजीव राणा के पैर में मारा था। और विधायक के समर्थकों ने संजीव राणा को घर से घसीटकर सड़क पर लाए थे और उनकी पिटाई की थी।
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