चुनाव नहीं होने के सूरत में कोर्ट का रुख करेंगे सदस्य
प्रमोद गोस्वामी,
नई दिल्ली। पिछले कई वर्षो से शास्त्री नगर ग्राम सुधार कमेटी के चुनाव नहीं हुए है। चुनाव प्रणाली के मुताबिक, हर एक साल में चुनाव होना अनिवार्य है। ऐसे में पद पर बैठे पदाधिकारियों का दायित्व बनता है कि समय अनुसार, चुनाव प्राक्रिया को पूरा किया जाये।
शास्त्री नगर नीमड़ी ग्राम सुधार कमेटी का चुनाव वर्ष 2016 के उपरान्त पदाधिकारी कोषाध्यक्ष के आकस्मिक निधन के बाद पद खाली हो गया और ऐसे में कमेटी के सचिव अपना इस्तीफा प्रधान को सौंप चुके है। खाली पड़े पद और लंबित पड़े ग्राम सुधार कमेटी के चुनाव कराने की मांग को लेकर तकरीबन 80 सदस्यों ने रजिस्टार कार्यालय व अन्य संबंधित कार्यालयों को लिखित ज्ञापन दिया है।
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ज्ञापन में कहा गया है कि एक वर्ष के उपरान्त चुनाव करवाने का नियम संविधान में पुख्ता तौर पर वर्णित है, लेकिन वर्तमान पदाधिकारी संविधान के विपरीत अपनी मनमर्जी के मुताबिक, नियम विरोधी कार्य कर चुनाव को लंबित कर रहे हैं, जिसके कारण कमेटी के सदस्यों में जबरदस्त रोष व्याप्त है।
सदस्यों के मुताबिक, फरवरी 2019 में ही नये सिरे से नियमानुसार कमेटी के चुनाव कराई जाए। सदस्यों की प्रबल मांग को अनदेखा करके कोताही बरती गई तो सभी सदस्य कोर्ट के समक्ष न्याय पाने हेतु रुख करेंगे।