दिल्ली मेट्रो स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वालों की खैर नहीं

नई दिल्ली। राजधानी के सभी मेट्रो स्टेशन परिसर व उसके आसपास धूम्रपान उत्पादों का उपभोग करने वालों को दिल्ली पुलिस कोटपा में चालान करेगी। इसके लिए सभी मेट्रो स्टेशन परिसर व उसके आसपास (स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर व पार्किंग क्षेत्र) को तंबाकू मुक्त करने के लिए सभी मैट्रो पुलिस अधिकारियेां को कोटपा (सिगरेट एंव अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) अधिनियम की तकनीकी जानकारी, तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों के उपभोग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जा रहा है। दिल्ली मैट्रो पुलिस के डीसीपी दिनेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर संबध हैल्थ फाउंडेशन (एसएचएफ) व मैक्स इंडिया फाउंडेशन के तकनीकी सहयेाग से आयोजित कार्यशाला में समस्त मैट्रो पुलिस स्टेशन के अधिकारियेां को राजा गार्डन मैट्रेा पुलिस स्टेशन पर गुरुवार को प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत 16 मेट्रो पुलिसथानेां के अधिकारियेां को प्रशिक्षण दिया गया है।

इसलिए हम सभी को मिलकर इसके लिए सकारात्मक ढंग से काम करना होगा। इसलिए पुलिस अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि वे इसे रोकने के लिए सिगरेट एंव अन्य तबंाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003) का पूरी तरह से अनुपालना करावे। जिससे कि बच्चों व युवाओं को इससे बचाया जा सके।

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दिल्ली में 25 लाख से अधिक लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का उपभोग करते हैं, जिनमें लगभग 19,000 लोगों की प्रतिवर्ष तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के मौत हो जाती है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2016-17 के अनुसार, दिल्ली में लगभग 30 प्रतिशत वयस्क सार्वजनिक स्थानों पर निष्क्रिय धूम्रपान के शिकार होते हैं। इनमें से 17.3 प्रतिशत वयस्क सार्वजनिक परिवहन में निष्क्रिय धूम्रपान के शिकार होतें है। जबकि देश में 25.7 प्रतिशत वयस्क निष्क्रिय धूम्रपान के शिकार हेा रहें हैं।

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