नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठिक पहले आम आदमी पार्टी को एक और झटका। विधायक व दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल व उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने 6-6 माह की सजा सुनाई है।
इस पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को आखिर 4 साल बाद उनके कृत्य कि सजा आज कोर्ट ने दे ही दी। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे समय बीत रहा है और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो रही है, आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों और विधायकों का असल रूप सामने आने लगा है।
तिवारी ने बताया कि 2015 विधानसभा चुनाव के समय आज के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, तब विवेकहीनता और हताशा के चलते अपने बेटे सुमित गोयल और चार अन्य लोगों के साथ 6 फरवरी, 2015 की रात को भाजपा कार्यकर्ता मनीष घई के घर में जबरन घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया था।
कोर्ट ने रामनिवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और सह-आरोपी सुमित गोयल को धारा 323 के तहत भी दोषी पाया गया।
बता दें कि आज से ठिक एक महिने पहले आम आदमी पार्टी सदर विधानसभा के विधायक सोमदत्त को रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 लाख रूपय जुर्बना के साथ 6 महिने की सजा सुनाई थी। फिलहाल दत्त जमानत पर बाहर है।
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